Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 राजस्थान के बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दी गई है बढ़ाई गई है बेटियों की शादी पर मिलने वाली सहयोग राशि. इसकी घोषणा बजट में की गई थी. राजस्थान में गरीब तबके बीपीएल (BPL) की बेटियों के बालिग होने पर, शादी करवाने पर राजस्थान सरकार की ओर से उपहार सहयोग योजना (Uphar Sahyog Yojna) के तहत राशि दी जाती है. सरकार ने अब पहले से मिलने वाली राशि मे 11 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी की है.

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2021 क्या है
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 योजना के तहत बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, शादी करवाने पर राशि दी जाती है. पहले योजना में 18 वर्ष पर सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी पर, तीन केटेगरी में राशि दी जाती थी. राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रुप से कमजोर गरीब परिवार की कन्याओं को की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. सरकार द्वारा गरीब परिवारों की प्रथम दो कन्याओं को ही लाभ प्रदान किया जाता है.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना में मिलने वाली राशि
बजट घोषणा के तहत अब, अनपढ़ बेटी की शादी पर 31 हजार, 12वीं पास बेटी की शादी पर 41 हजार व स्नातक पास बेटियों को 51 हजार रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी. वहीं योजना के तहत पहले BPL वर्ग की बेटियों की शादी पर ही यह लाभ मिलता था. लेकिन बजट घोषणा के अनुसार, इसमें चार नई कैटेगरी भी जोड़ी है. इसमें दिव्यांग बेटी, खेलों में राज्य स्तर पर मेडल जितने वाली बेटी की स्वयं की शादी पर, अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को और पालनहार योजना में चयनित बेटियों को भी शादी पर सरकार की ओर से सहयोग राशि दी जाएगी.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना 2021 के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा. इसका लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की दो बेटियों की शादी तक ही मिलेगा। समस्त वर्ग के बीपीएल, अंत्योदय परिवार और आस्था कार्ड धारी परिवार लाभ ले सकेंगे.
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है.
- कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- यह सहायता केवल परिवार की प्रथम दो कन्याओं को ही प्रदान किया जाएगा.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
- आवेदनकर्ता के पास BPL राशन कार्ड , अनुसूचित जाति ,जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड भी होना आवश्यक है.
- भामाशाह कार्ड, आवेदनकर्ता के पास बैंक डिटेल्स भी होनी आवश्यक है.
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राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन
योजनाके लाभ के लिए बेटी के विवाह से एक माह पहले और उसके 15 दिन बाद तक आवेदन करें. ये आवेदन ऑनलाइन ई-मित्र सहित अन्य स्थानों से किए जा सकेंगे. इसका निस्तारण अधिकारी की ओर से 15 दिन में किया जाएगा। आवेदन के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. अन्य संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करने होंगे. हमने आपको केवल सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है, अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से जरूर संपर्क करें.
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें : Click Here
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Reviewed by SM News Alert
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जुलाई 21, 2021
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